लोकसभा चुनाव 2024 - PRO PO-II PO-III के कर्तव्य
- लोकसभा आम चुनाव 2024 विश्व इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा और 44 दिनों तक चलेगा। यह चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होगा और 4 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा।
- इस Blog में हम मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया और जो अधिकारी इस प्रक्रिया का संपादन करेंगे उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिन मतदान अधिकारियों की Duty लगी है, उनके क्या कर्तव्य है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। यहां पर हम नियंत्रण यूनिट (Control Unit), बैलट यूनिट (Ballot Unit) और VVPAT की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा और भी काम आने वाली मतदान सामग्री के बारे में भी जानते हैं।
- यहां पर आपको केवल उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है, वास्तविक जानकारी आप प्रशिक्षण में प्राप्त कर सकेंगे/ कर चुके होंगे।
- लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव बूथ स्तर पर करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने PRO, PO-I, PO-II व PO- III अधिकारियों की नियुक्त किया है। चलिए इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नजर डालते हैं।
पीठासीन अधिकारी (PRO) के कर्तव्य -
- पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है।
- मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का है।
- मतदान केंद्र की स्थापना, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती, निविदत्त मतपत्र, टेस्ट वोट, अंधे - शिथिलांग, अल्प आयु तथा ASD मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना
- EVM पर मॉक पोल करना। (वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर करना व प्रमाण पत्र जारी करना)
- नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एवं एड्रेस टैग लगाकर मतदान के पूर्व मशीन तैयार करना।
- सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना।
- मतदान समाप्ति पर Control Unit का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना।
- मतदान समाप्ति के बाद CU, VVPAT तथा BU को कैरिंग बॉक्स में सील करना।
- सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यक हो वहां सील करना।
- समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री जमा कराना।
मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व -
- प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17क में प्रविष्ट हैं, उसी क्रम में मतदान करावें।
- डाले गए मतों की संख्या का समय-समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता 'मतदाता रजिस्टर' में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करें तथा जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर किए हैं वे मतदान किए बिना बाहर नहीं चले जाएं।
- मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा न दें।
- किसी कारणवश पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में - पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।
- यदि कोई पर्दानशीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो, को बुलवाकर ऐसी पर्दानशीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है।
प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य -
- प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा।
- निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।
- निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।
- प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) वितरित की जाती है जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता का पहचान करना अनिवार्य है एवं साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। (परिपत्र 464/26.02.2023)
- मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी।
- मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो, मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डाली जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में ही डालें।
- प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा।
- उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है।
- यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है, प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा।
- महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोला (Round) भी बनाएगा। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर (Transgender) है तो स्टार (*) मार्क करेगा।
- जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जावेगी उनके नाम के बांयी ओर E अंकित किया जाएगा और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई है तो उनके नाम की आगे D अंकित किया जायें।
- निविदत्त मत / अल्प आयु / अंधे शिथिलांग मतदाता / चुनौती / ASD प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे।
- यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
द्वितीय मतदान अधिकारी की कर्तव्य -
- द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भार साधक होगा। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी।
- इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर (17क-17A) में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा।
- जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह पहले से तो नहीं है। अगर अंगुली पर कोई तैलीय पदार्थ लगा हो तो उसे हटाने को कहें।
- मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के युग्म (रिज़) पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा।
- यदि मतदाता की बाई तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई अंगुली ना हो तो अमिट स्याही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी।
- यदि मतदाता की दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही दाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि दोनों हाथों में कोई भी अंगुली ना हो तो अमिट स्याही बाएं अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी।
- अमिट स्याही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान - अमिट स्याही बायीं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी। जैसा की चित्र में दर्शाया गया है
- मतदाताओं के रजिस्टर 17क के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखना है तथा कॉलम 4 में मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा की निशानी लेना है।
- यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17क के कॉलम 3 में EP अंकित करना है।
- यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जो कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं, से की है तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट मतदाता रजिस्टर के कॉलम 3 में लिखे जाएंगे।
- मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं है।
- यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगाए। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुली की छाप ले। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं हो तो दाएं हाथ की अंगुली की छाप ले यदि दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लेनी चाहिए।
- नेत्रहीन / अशक्त / कुष्ठ रोगी तथा अशिक्षित मतदाता, साथ आए साथी की सहायता से हस्ताक्षर / अंगुठा का निशान लगाएगा नहीं तो साथी हस्ताक्षर / अंगुठा लगाएगा।
- उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी जिसमें वह 17क रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा।
- नए मतदान / पुनर्मतदान / प्रतिवादित मतदान पर अमिट स्याही का प्रयोग - ताजा मतदान (पुन: मतदान) / प्रतिपादित मतदान के समय मूल मतदान के दौरान किए गए अमिट स्याही के निशान को नजर अंदाज किया जाना चाहिए और अमिट स्याही के साथ ताजा निशान मतदाता के बाएं हाथ की मध्य अंगुली पर होना चाहिए। अगर मध्य अंगुली नहीं है तो उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायें।
तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य -
- यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट (Control Unit- CU) का प्रभारी होगा।
- यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा।
- नियंत्रण यूनिट के बैलट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखें मतदान यूनिट को चालू करेगा।
- मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा।
- यह ध्यान रहे कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को जाने की अनुमति दी जाए।
- निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापिस आने पर निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा। तत्पश्चात् मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करेगा।
वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री का संग्रह -
- वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री प्राप्त करते समय बड़ी सावधानी रखें और ली गई सामग्री का सही-सही मिलान कर लें।
मतदान सामग्री का संग्रह करते समय 6 प्रकार के लिफाफे प्राप्त करने हैं -
- लिफाफा सेट 01 - ईवीएम प्रपत्र (सफेद रंग) - ईवीएम पेपर (ईवीएम के साथ रखा जाने वाला कागज)
- लिफाफा सेट 02 - संवीक्षा दस्तावेज (सफेद रंग) - "Scrutiny Cover (जांच कवर)" दस्तावेज (ईवीएम के अलावा अन्य मजबूत स्ट्रांग रूम रखे जाने के लिए)
- लिफाफा सेट 03 - सांविधिक कवर (सफेद रंग) - वैधानिक कवर (Statutory Cover)
- लिफाफा सेट 04 - असांविधिक कवर (पीला रंग) - गैर वैधानिक कवर (Non Statutory Cover)
- लिफाफा सेट 05 - हैंडबुक, निर्देश इत्यादि (भूरा रंग) - हैंडबुक, ईसीआई संस्थान, अमिट स्याही और स्टांप पैड
- लिफाफा सेट 06 - अन्य मतदान सामग्री (नीला रंग) - अन्य सभी सामग्री
रवानगी के समय प्राप्त विभिन्न पुस्तिकाएं (Booklets)
(1) सांविधिक पुस्तिका (Statutory Booklet) -
- पुस्तिका - 1 (सफेद रंग), पुस्तिका - 2 Forms (सफेद रंग) पुस्तिका - 3 Voter Slips (सफेद रंग)
(2) असांविधिक पुस्तिका (Non Statutory Booklet (Yellow Color) -
- Part A (Forms) - मतदान प्रारंभ होने के पूर्व तथा मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, निरीक्षण प्रपत्र (विजिट शीट), पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मतदान के बाद चुनाव रिकॉर्ड और सामग्री की वापसी की रसीदें (प्रारूप M21), पीठासीन अधिकारी के लिए जांच मीमो
- Part B (Forms) - मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति (प्रपत्र 10), मतदान अभिकर्ता / रिलीविंग अभिकर्ता की संचलन पत्रक, मतदान अभिकर्ताओं / रिलीविंग अभिकर्त्ताओं के प्रवेश पास, अंध और अशक्त निर्वाचकों की साथी द्वारा घोषणा, आपत्ति शुल्क के लिए रसीदें, निर्वाचक द्वारा नियम 49MA के अंतर्गत घोषणा का प्रारूप (टेस्ट वोट), उन निर्वाचकों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप, जिनका नाम अनुपस्थित / स्थानांतरित / मृत (ASD) सूची में है, थाना अधिकारी को शिकायती पत्र, निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप, निर्वाचकों की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त कर ली गई है या जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है, प्रवेश, निकास, पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी बैज
(3) अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका -
- चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-7)
- अभ्यर्थियों / एजेंटों के हस्ताक्षर की फोटो कॉपी
- यहां दी गई सूची केवल उदाहरण मात्र है संपूर्ण नहीं है। कृपया प्रेषण केंद्र पर आपको दी गई सामग्री की सूची देखें और उसकी जांच कर ले।
- वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री का संग्रह - 1 Ordinary Pencil, 4 Ball Pen -3 Blue + 1 Red, 8 Sheets Blank Paper, 25 Pieces Pins, 6 Sticks Sealing Wax, Material for Voting Compartment, 1 Bottle Gum Paste, 1 Blade, 4 Sticks Candles, 20mtr. Thin Twine Thread, 1 Metal Rule, 3 Carbon Paper, 3 Piece Cloth of Rag for Removing Oil etc., 2 Sheets Packing Paper, 1 Cup/Empty Tin/Plastic Box for Holding Indelible Ink Bottle, 24 Pieces Drawing Pins, 2 Checklist, 20 Pieces Rubber Bands, 1 Cello Tap
- मतदान के दिन प्रतिरूपण को रोकने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूची (PER) तैयार की जाती है। PER में मतदाताओं की तस्वीरें हैं।
- यदि जिनकी पहचान मतदाता सूची में फोटो से स्थापित नहीं हो पाती या जिनकी फोटो उपलब्ध नहीं है तो वे आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार कर ले।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भाग -
बक्से खोलने के बाद आपको BU, CU व VVPAT इस अवस्था में प्राप्त होगी।
BU (मतदान यूनिट) के भाग -
BU की जांच करना - बैलट यूनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुए बैलट यूनिट क्रमांक का मिलान कर लें।
BU को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील व एड्रेस टैग आदि उसी मतदान केंद्र के हैं जहां आपको मतदान हेतु जाना है।
CU (नियंत्रण यूनिट) के भाग -
CU का कवर किया भाग -
CU का बैलट खंड -
CU का पावर ऑन-ऑफ सेक्शन -
VVPAT के भाग -
VVPAT को BU से जोड़ना -
VVPAT के प्रिंटर पेपर रोल का लॉक -
CU, VVPAT तथा BU को जोड़ना -
VVPAT से BU को जोड़ें -
अब VVPAT से निकलीं 5 मी. लंबी इंटर कनेक्टिंग केबल के अग्र भाग में लगे प्लग से CU के सॉकेट में जोड़ें -
मॉक पोल / मतदान के दौरान BU व VVPAT की स्थिति -
BU व VVPAT मतदान के समय वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जावेगी ताकि मत अंकन की गोपनीयता बनी रहे।
VVPAT मशीन को मतदान के लिए चालू करने से पहले knob Vertical (ऊर्ध्वाधर-खड़ी अवस्था) कर दें -
मॉक पोल / मतदान के दौरान BU की स्थिति -
चित्र में BU के दाएं ऊपरी सिरे पर छेद में 01 अंक दिखाई पड़ रहा है। इस अंक का तात्पर्य है मतदान में प्रयुक्त की जाने वाली BU की क्रम संख्या से है। एक BU में 16 या उससे कम उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर अतिरिक्त BU काम में लाई जाती है, तब ऐसी अतिरिक्त यूनिट में क्रम संख्या 2 अंकित होगी। नीचे चित्र में बाईं ओर "रैडी" के सामने हरी बत्ती दिखाई पड़ रही है। इसका तात्पर्य है कि BU मतदान के लिए तैयार हैं अर्थात इसमें मत अंकित किया जा सकता है तथा नीले बटन को दबाकर मत अंकित करने के पश्चात यह हरी बत्ती बुझ जाएगी।
- Mock Poll मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व शुरू किया जाएगा। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इंतजार करेगा। नमूने के मतदान में कम से कम 50 वोट डाले जाए और सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में समान वोट होने चाहिए।
- अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि मॉक पोल प्रारंभ करते समय CU में पहले से कोई मत save नहीं है तथा VVPAT का प्रिंटिंग स्लिप ड्रॉप बॉक्स खाली है।
- यदि मतदान के समय पूरा सेट बदला जाता है, तो दोबारा मॉक पोल में प्रत्येक उम्मीदवार को एक मत दिया जाने का प्रावधान है।
नमूने मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम -
- Clear>Ballot>Close>Result>Clear>SWITCH OFF CU>Seal
- सर्वप्रथम सबके सामने CU का Clear बटन दबाकर दिखाएं कि गिनती शून्य पर सेट कर दी है।
- Clear बटन CU के एक आंतरिक दरवाजे में दिया गया है जो एक आंतरिक दरवाजे और एक बाहरी आवरण से ढका हुआ है।
- आंतरिक दरवाजा Clear, Result और Print बटन वाले कंपार्टमेंट को कवर करता है।
- बाहरी आवरण आंतरिक दरवाजे के ऊपर प्रदान किया गया है और Close बटन वाले डिब्बे को भी कवर करता है।
- आंतरिक दरवाजा Result बटन के ऊपर दो छिद्रों के माध्यम से अंगूठे और एक अंगुली डालकर खोला जा सकता है और फिर अंदर की कुंडी को एक साथ अंदर की ओर दबाकर और दरवाजे को ऊपर खींचकर खोला जा सकता है।
- CU पर बैलट बटन दबाएं। डिस्प्ले सेक्शन में बिजी लैंप दबाने पर यह लाल रंग में चमकेगा, साथ ही BU पर रेडी लैंप भी हरे रंग में चमकेगा।
- मतदान एजेंटों से एक बराबर संख्या में मत डालने के लिए कहें। किसी भी उम्मीदवार के लिए वोटों की संख्या और यह याद रखने का अनुरोध कि उन्होंने किसे वोट दिया है।
- CU में Close बटन दबाकर मॉक पोल बंद करें। इसके बाद CU में बैलट बटन दबाकर यह दिखाएं कि Close बटन दबाने के बाद कोई वोट दर्ज नहीं किया जा सकेगा। अब Invalid प्रदर्शित होता है।
- सर्वप्रथम स्लिप ड्रॉप बॉक्स को खोले और उसमें से मत पर्चियां बाहर निकाल लें।
- अब इनको गिनकर CU में प्रदर्शित कुल मतों से मिलान मतदान अभिकर्ताओं को दिखावें। मॉक पोल के समय प्राप्त सभी स्लिप के पिछले हिस्से पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर इन्हें कालें लिफाफे में रखकर (लिफाफे पर सभी प्रविष्टियां अंकित कर) सीलबंद किया जाएगा। इस पर पीठासीन अधिकारी व पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे।
- ईवीएम बदलने के मामले में भी यही कदम दोहराया जाना चाहिए।
- इसके बाद मॉक पोल डाटा Clear करने का प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, जिसकी Entry 17-क (मतदाता रजिस्टर) में की जाती है।
नियंत्रण इकाई (CU) को बंद करना और सील करना -
अति महत्वपूर्ण -
- सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि CU को मॉक पोल के बाद Clear कर दिया गया है और यह भी सुनिश्चित करें की VVPAT के स्लिप ड्रॉप बॉक्स की मॉक पोल स्लिप निकालकर ड्रॉप बॉक्स खाली कर लिया गया है। अब CU और VVPAT को सील करना है।
ईवीएम की सीलिंग -
कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना -
आप नीचे चित्र में देख सकते है कि ग्रीन पेपर सील को किस प्रकार सेट करना है।
CU के Result सेक्शन के आंतरिक दरवाजे को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं -
स्पेशल टैग के पिछले भाग पर पीठासीन अधिकारी एवं अभ्यर्थी / मतदान अभिकर्ता जो मतदान केंद्र पर मौजूद है, हस्ताक्षर करेंगे। नीचे चित्र में देखिए -
परिणाम खंड (Result Section) को सील करने के बाद Close बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे। नीचे चित्र देखिए -
ग्रीन पेपर सील के A भाग के स्टीकर को हटाकर Result Section के बाहर बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाए तथा इस पर B भाग के स्टीकर को हटाकर इस प्रकार चिपका दिया जाएगा कि ग्रीन पेपर सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई दें-
- नियंत्रण यूनिट (CU) के पीछे के भाग को खोलकर पावर स्विच ऑन करें।
- Total बटन दबाकर यह सुनिश्चित करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं को दर्शाएं की वास्तविक मतदान से पहले इसमें कोई मत दर्ज नहीं है।
- वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व मुख्य बिंदु - आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्देश के अनुसार वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A में निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा - Certificate - "Total in Control Unit checked and found to be zero".
मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा -
- मतदान ठीक नियत समय पर प्रारंभ होगा, इसके पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर पीठासीन अधिकारी एक विहित प्ररूप में घोषणा पढ़कर सुनाएगा और हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करने हेतु कहेगा।
- Method of sealing control unit with Green Paper seal (नियंत्रण इकाई को ग्रीन पेपर सील से सील करने की विधि) -
- नीचे चित्र के माध्यम से समझिए -
- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति - मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप 10 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके मूल नियुक्ति आदेश (प्ररूप 10) के आधार पर पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केंद्र में प्रवेश देगा।
- प्ररूप 10 में नियुक्ति पत्र पर मतदान अभिकर्ता के भी सहमति स्वरुप हस्ताक्षर होंगे। मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुनः हस्ताक्षर करने होंगे।
- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण लिखित में प्ररूप 11 में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है तथा अन्य मतदान अभिकर्ता की प्ररूप 10 में पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति का कारण अंकित किया जाएगा।
- मतदान अभिकर्ता सामान्यतः उसी क्षेत्र का निवासी होगा एवं उसी मतदान केंद्र अथवा पड़ोस के किसी मतदान केंद्र का मतदाता भी होना चाहिए और उसके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र (EPIC) या अन्य कोई पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। EPIC या उक्त फोटो युक्त पहचान दस्तावेज के बिना मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में नहीं बैठेगा।
- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केंद्र में मतदान के समय अपना EPIC अथवा पहचान पत्र अपने शरीर पर प्रदर्शित करते हुए धारण करना होगा, ताकि उनकी तुरंत पहचान हो सके।
- किसी अभ्यर्थी को ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनाना चाहिए, जो आपराधिक पृष्ठभूमि का हो।
- मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के नाम, जिसके लिए वह मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, वाला एक छोटा बैज लगाया जाएगा। यह बैज पीठासीन अधिकारी जारी करेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीवर मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है तथापि, एक समय पर किसी अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता को ही मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए Entry Pass भी पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ताकि एक समय में किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक एजेंट ना रहे।
- अपराह्न 3:00 बजे बाद रिलीवर मतदान अभिकर्त्ता की अनुमति नहीं होगी।
- धारा 134(क) के अनुसार सरकारी सेवारत व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी।
- मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 90 मिनट पूर्व मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता विलंब से आता है तो वह मतदान केंद्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा।
- मतदान अभिकर्ता को मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट रखने की अनुमति नहीं है।
- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के बाहर जाता है तो उसे निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द करनी होगी।
- मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से मतदान केंद्र के बाहर क्रमांक इत्यादि अंकित कर ऐसी कोई सूचना नहीं भेज सकता कि किस मतदाता ने मतदान कर लिया है या किसने मतदान नहीं किया है।
मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य -
- जो व्यक्ति मतदाताओं के प्रतिरुपण का प्रयास करते हैं उनको आक्षेपित करके मतदाताओं के प्रतिरुपण का पता लगाने और रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता करना।
- मतदान के पूर्व और पश्चात उपस्थित रहकर नियमों के अनुसार मतदान मशीनों को समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद होने के पश्चात स्वयं के हस्ताक्षर अथवा सील लगाना।
- मतदान बंद होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के प्ररूप 17-ग में रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे और पेपर सील के लेखे की प्रति लेना।
- इस बात का ध्यान रखना की मतदान से संबंधित सभी दस्तावेज विधि की अपेक्षानुसार समुचित रूप से सुरक्षित और मुहरबंद किए गए हैं।
मतदान अभिकर्ता / प्रतिस्थानी अभिकर्ता की संचलन शीट -
- अपना नियुक्ति पत्र, EPIC अथवा अन्य पहचान पत्र
- मतदान केंद्र के लिए निर्वाचक नामावली की एक प्रति
- अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत वोटर (ASD) यदि हो, के नामों की एक सूची
- पीतल की एक छोटी मुहर
- पेन, कागज और पेंसिल
निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा -
- प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान का अधिकारी है।
- किंतु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं तो आप निर्वाचक से 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबंध 10 (अनुलग्नक-15) में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 में विहित दंडनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।
- ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबंध 11 (अनुलग्नक-16) के भाग 1 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएं की है।
- ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबंध 11 (अनुलग्नक-16) के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से मना किया है।
मतदान के दौरान आने वाली विशेष स्थितियां -
नियम 49-MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान -
- मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करें कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है VVPAT में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की चेतावनी देंगे।
- अब 17-क रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जाएगा।
- यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
- यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17-क रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जाएगी की मतदाता ने नियम 49-MA के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है, संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी भी लिए जाएंगे। साथ ही प्रपत्र 17-ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी।
चुनौती के मामले (अभ्याक्षेपित मत) में निर्वाचक की पहचान और प्रक्रिया का सत्यापन -
- क्या नजर अंदाज किया जा सकता है - मतदाता फोटो पहचान पत्र में मतदाता का नाम, पिता / माता / पति का नाम, लिंग, उम्र (केवल 2/3 वर्ष के भीतर) या पता जैसी विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, बशर्ते पहचान स्थापित हो।
- मतदाता सूची में उल्लिखित मतदाता फोटो पहचान पत्र की क्रम संख्या में विसंगति को नजर अंदाज किया जाएगा।
List of ASD Voters -
- यदि किसी का नाम उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक में उल्लिखित है और मतदान के लिए उपस्थित होता है, तो पहचान को सख्ती से सत्यापित किया जाएगा।
- ऐसे मतदाताओं से पहले अनुलग्नक-14 में प्रपत्र भरवाया जाता है।
Challenged Votes - (PRO द्वारा निम्न प्रक्रिया का संपादन) -
- पोलिंग एजेंट किसी व्यक्ति की पहचान को भी चुनौती दे सकते हैं।
- ऐसी प्रत्येक चुनौती के लिए उसे आपके (PRO) पास ₹2 नगद जमा करने होंगे। इसकी रसीद प्रस्तुत करें। आपको इस मामले की जांच करनी होगी।
- चुनौती देने वाले व्यक्ति को प्रतिरुपण के लिए दंड के बारे में चेतावनी दें।
- यदि चुनौतीकर्त्ता किसी मतदाता को छद्म मतदाता के रूप में साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा पाता, तो मतदाता को मत दिया जाएगा।
- यदि चुनौतीकर्त्ता साक्ष्य उपलब्ध करवा दें, तो मतदाता को इसके खंडन के लिए साक्ष्य उपलब्ध करवाना होगा।
- यदि मतदाता भी साक्ष्य उपलब्ध करवा दें तो उसे मत देने की अनुमति होगी और रसीद पर जब्त लिखकर चैलेंज फीस जब्त कर लें।
- यदि मतदाता अपनी पहचान के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा पाए तो यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है। चैलेंज फीस वापिस करके संबंधित रसीद पर हस्ताक्षर लें।
- ऐसे छद्म मतदाता को ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को सौंपकर थानाधिकारी को पत्र लिखें।
- चुनौती वाले वोटों की सूची (प्रारुप-14) में नाम और पता दर्ज करना है।
- यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र को 10 अतिरिक्त मतपत्र प्रदान करेगा जिनका उपयोग निविदत मतपत्र के रूप में किया जाएगा।
- निविदत्त मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र है। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निविदत्त मतपत्र लिखेगा। प्रारूप 17-ख निविदत्त मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर हस्ताक्षर कराएगा।
- मतदाता के अमिट स्याही लगाई जाएगी, लेकिन 17-क रजिस्टर में उसका इंद्राज नहीं किया जाएगा
- मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरोक्रॉस मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में रखकर सीलबंद करेगा।
- मतदाताओं को देने से पहले इन मतपत्रों के पीछे अपने हाथ से निविदत्त मत पत्र लिखें, यदि पहले से ही निविदत्त मतपत्र के रूप में मुहर नहीं लगी हो।
- जिन निर्वाचकों को निविदत्त मतपत्र जारी किए गए हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड फॉर्म 17-B (17-ख) में रखें।
- निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देने से पहले उस फॉर्म के कॉलम-5 में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त कर ले।
निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय -
- यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17-क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की संपूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी करने के पश्चात अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तंभ में टिप्पणी की जाएगी, 'मत देने से मना किया'। नियम 49(O)
- निर्वाचक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जावे।
- मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ (1) में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जावे।
- इस बाबत प्रपत्र 17-ग में इंद्राज किया जाएगा।
यदि अंतिम मतदाता मत देने से मना करता है तो -
- यदि अंतिम मतदाता मत देने से मना करता है तो भी यह उसका अधिकार है।
- यदि कंट्रोल यूनिट (CU) से बैलट जारी कर दिया हो तो सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट को पावर ऑफ कर पुनः कंट्रोल यूनिट को पावर ऑन करेंगे।
- इस प्रकार दिया गया बैलट निष्प्रभावी हो जाएगा।
- यदि आप सुनिश्चित हो जाए की दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट (BU) के प्रत्येक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में ले जाने का अनुज्ञात करें।
- दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलट शीट रखी जाएगी, ताकि उसे वह मतदाता पढ़ कर अपने पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलट यूनिट (BU) पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेललिपि के स्टीकर से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके और मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकता है।
- किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उसे प्रपत्र-12 (अनुलग्न-18) में घोषणा प्राप्त की जाएगी।
- ऐसे साथी की दायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी जबकि मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
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